हाई कोर्ट ने खारिज की मंदिर की भूमि पूजन जनहित याचिका
मंदिर की भूमि पूजन का रास्ता साफ़
प्रयागराज । अयोध्या में पांच अगस्त को प्रस्तावित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की याचिका को खारिज करने के साथ ही कहा कि आशंका आधारहीन है। गोखले को आयोजकों के साथ सरकार से कोविड- 19 की गाइडलाइन का पालन करने की उम्मीद नही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। इस कारण अब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते है कि कोविड के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग और इसके सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने साकेत गोखले की जनहित याचिका पर दिया है।