केंद्रीय कर्मचारियों को राहत: लॉकडाउन में कार्यालय नहीं आ पाने वाले कर्मियों को छूट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को थोड़ी राहत दी है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय नहीं आ पाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है। यह नियम ऐसे लोगों के लिए भी हैं, जो जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक दौरे पर नहीं थे। यह कदम सरकार की ओर से तब आया है जब वह कर्मचारियों से कई संदर्भ और पूछताछ प्राप्त कर रहा है जो आवश्यक अनुमति के साथ छुट्टी पर चले गए, लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके।कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को इस मुद्दे पर प्रश्नों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए एक निर्देश जारी किया है, इस निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए अनावश्यक संदर्भ से बचना चाहिए।

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