मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने दिया नई नियुक्तियां रोकने का निर्देश
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त और 1 सितंबर की तारीख तय की
मुंबई। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से नई नियुक्तियों को रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त और एक सितंबर की तारीख दी है।सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मराठा आरक्षण की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर को फैसले की तारीख तय की। कोर्ट ने कहा कि मसले की अगली सुनवाई तक राज्य सरकार कोई नई भर्ती नहीं करे। इस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने पहले ही 15 सितंबर तक नई भर्तियां न करने का फैसला किया था।राज्य सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त और फैसले की तारीख 1 सितंबर तय किया है। कोर्ट ने कहा कि 25 अगस्त की सुनवाई में इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि यह मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।