शासन बताए कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जांच में क्या हुआ : हाईकोर्ट
इंदौर । उच्च न्यायालय ने शासन से कहा है कि वह बताए कि कंप्यूटर बाबा के खिलाफ धारा 116, 151, 107, 110 के तहत दर्ज मामले में जांच में क्या मिला? जांच रिपोर्ट मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। न्यायालय अब मामले में सप्ताहभर बाद सुनवाई करेगी। जिला प्रशासन ने आठ नवम्बर 2020 को कंप्यूटर बाबा के गोम्मटगिरि स्थित आश्रम को जमींदोज कर दिया था। कार्रवाई के दौरान शांति भंग होने की आश्ंाका में बाबा और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में बाबा को एसडीएम न्यायालय ने पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दे दी थी। लेकिन जब बाबा के वकील ने बैंक गारंटी लेकर पहुंचे तो एसडीएम ने जमानत ही नहीं स्वीकारी। बाबा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया था। बाबा का कहना है कि उन्हें जबरन जेल में रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के कारण उन्हें हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजा दिलाया जाए।