लाइसेंस लेकर दुकान-रेस्तरां भी खोल सकेंगे लोग
नई दिल्ली! दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में चलने वाले रेस्तरां व दुकानों को लेकर राहत भरी खबर है। अब यहां पर लाइसेंस लेकर दुकानों से लेकर रेस्तरां चलाए जा सकेंगे। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नीति तैयार कर रहा है। इस नीति के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में रेस्तरां व दुकानों को हेल्थ लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास रेस्तरां और दुकान चलाने के लिए जगह तो है, लेकिन नीति न होने की वजह से वे नियमित होकर नहीं चल पा रहे थे।
दरअसल, अनधिकृत कॉलोनियों में हेल्थ लाइसेंस उन्ही व्यावसायिक गतिविधियों को दिया जा सकता है जिनके पास कम से कम 100 वर्ग फीट जगह हो और वह जून 2014 से पहले से संचालित हो। इसके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य शर्त मालिकाना हक की है, लेकिन कॉलोनियां नियमित न होने के चलते मालिकाना हक की शर्त पूरी नहीं हो पा रही थी। इन कॉलोनियों की संपत्ति को प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना को पिछले वर्ष जारी किया गया था।