कोरोना वायरस: शारीरिक दूरी मानक का पालन न होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट गंभीर
कोर्ट ने चेतावनी, कार्रवाई करने पर न करें विविश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और शारीरिक दूरी मानक के पालन में शासन की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि शारीरिक दूरी मानक के पालन में लापरवाही की शिकायत मिली तो कोर्ट स्वयं कार्रवाई करने को विवश होगा। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के मास्क लगाने व शारीरिक रखने के नियमों का कड़ाई से पालन कराए। क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने सरकारी कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए यह आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि दो गज की दूरी व मास्क लगाने के नियम का पालन न करने वाली दुकानें बंद कर मालिक के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस ढिलाई बरते तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऐसे ही अस्पताल, नसिंग होम या क्लीनिक की ओपीडी में भी मानक का पालन न हो रहा हो तो कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट में मुकदमों के दाखिले में नियमों का पालन कराया जाए।