Online Shopping: Amazon-Flipkart पर CCPA का शिकंजा, कृषि उत्पाद बेचने पर लगा लाखों का जुर्माना

Online Shopping: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि-रसायन उत्पाद की बिक्री को लेकर उपभोक्ता प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं।

Online Shopping: देश की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां Amazon, Flipkart और JioMart एक बार फिर नियामकीय कार्रवाई के दायरे में आ गई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक हर्बीसाइड उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री और उससे जुड़ी जानकारी में कथित अनियमितताओं को लेकर तीनों कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाया है।

प्राधिकरण के अनुसार संबंधित उत्पाद की ऑनलाइन लिस्टिंग में आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं थे, जिससे उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की गई।

क्या है पूरा मामला?

CCPA की जांच में पाया गया कि ‘साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड’ नाम से बेचे जा रहे उत्पाद के बारे में कई जरूरी जानकारियां प्लेटफॉर्म पर नहीं दी गई थीं। खास तौर पर उत्पाद में इस्तेमाल रासायनिक तत्वों और उनकी संरचना को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

मामले की जांच के दौरान कृषि मंत्रालय से भी राय ली गई। मंत्रालय ने बताया कि साइक्लोसिनोन नाम का रसायन कीटनाशक अधिनियम, 1968 की सूची में दर्ज नहीं है। इसके बाद उत्पाद की वैधता और विपणन प्रक्रिया पर सवाल उठे।

किस कंपनी पर कितना जुर्माना?

कार्रवाई के तहत:

  • Amazon पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
  • Flipkart पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
  • JioMart पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

CCPA ने अलग-अलग आदेश जारी कर इन कंपनियों को दंडित किया है।

शिकायत से शुरू हुई जांच

बताया गया कि इस मामले की शिकायत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सामने आई थी। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जांच शुरू की।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कृषि उपयोग वाले कुछ उत्पादों की बिक्री में नियामकीय मानकों का पालन आवश्यक है। यदि उत्पाद से जुड़ी जानकारी अधूरी हो तो इससे उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

बिक्री के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

जांच रिपोर्ट के अनुसार Amazon पर इस उत्पाद की हजारों यूनिट्स की बिक्री हुई थी। बड़ी संख्या में ऑर्डर मिलने के कारण प्राधिकरण ने मामले को गंभीर माना और विस्तृत जांच कराई।

अधिकारियों का मानना है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उपलब्ध उत्पादों की जानकारी पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होना जरूरी है ताकि उपभोक्ता सही निर्णय ले सकें।

CCPA ने दिए सख्त निर्देश

प्राधिकरण ने तीनों कंपनियों को संबंधित उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन तुरंत रोकने का आदेश दिया है। साथ ही अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उत्पादों की समीक्षा करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों की पहचान करने को कहा गया है।

इसके अलावा कंपनियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। CCPA का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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