Imran Khan: इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक लगी रोक
Imran Khan: अभिनेता ने नोटिस को चुनौती दी, अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत।
Imran Khan: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने से संबंधित ‘लीव इंडिया’ नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने संबंधित नोटिस के अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से यह मौखिक आश्वासन भी दिया गया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इमरान खान ने नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन दिया।
इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश से अभिनेता को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, नोटिस की वैधता को लेकर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का मिला था नोटिस
उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक आंदोलन में शामिल होने के मामले में इमरान खान को नोटिस जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने विदेशी नागरिकों और इमिग्रेशन से जुड़े कानूनों की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा था।
इस आदेश के खिलाफ अभिनेता ने अदालत का रुख किया। उनकी याचिका में कहा गया है कि नोटिस उचित आधार के बिना जारी किया गया और यह गलतफहमी पर आधारित है। इमरान खान ने इसे मनमाना बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
ये दलीलें अभिनेता की ओर से याचिका में रखी गई हैं। मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और अदालत की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
याचिका में संवैधानिक अधिकारों का हवाला
इमरान खान ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लेख भी किया है। याचिका के मुताबिक, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी कानून के समक्ष समानता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं।
अभिनेता की ओर से नोटिस जारी करने के आधार और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने अदालत से संबंधित आदेश को चुनौती देने की मांग की है। अब इस मामले में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी।
गौरतलब है कि अदालत की ओर से फिलहाल नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगाई गई है। इस आदेश को नोटिस रद्द किए जाने या मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का दिया आश्वासन
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए टालने का अनुरोध किया। उन्होंने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इसके बाद अदालत ने मामले को 2 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया। संबंधित नोटिस के अमल पर भी तब तक रोक लगा दी गई है।
अब अगली सुनवाई में मामले से जुड़े कानूनी सवालों और संबंधित पक्षों की दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल अभिनेता को मिली राहत अंतरिम प्रकृति की है।
अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान, OCI कार्ड भी मौजूद
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड है। इस कारण उनके मामले में विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों और भारत में रहने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का सवाल भी महत्वपूर्ण है।
OCI कार्डधारकों के अधिकार और भारत में रहने से जुड़ी शर्तें संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित होती हैं। अभिनेता ने अपने खिलाफ जारी नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। इस मामले में अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित आदेशों के आधार पर स्पष्ट होगी।
बाल कलाकार से बॉलीवुड अभिनेता तक का सफर
इमरान खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 1988 में बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद वर्ष 2008 में फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म के बाद उन्हें पहचान मिली और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।
उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘किडनैप’, ‘ब्रेक के बाद’, ‘एक मैं और एक तू’, ‘मटरू की बिजली का मंडोला’, ‘बॉम्बे टॉकीज’, ‘गोरी तेरे प्यार में’ और ‘कट्टी बट्टी’ शामिल हैं।
वर्ष 2015 में रिलीज हुई ‘कट्टी बट्टी’ के बाद इमरान खान ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। वर्ष 2026 में उन्होंने ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ के साथ वापसी की। अब ‘लीव इंडिया’ नोटिस से जुड़ा मामला उनके लिए कानूनी स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
2 नवंबर को अगली सुनवाई, अंतिम फैसला बाकी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान की याचिका पर अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे निर्धारित की है। तब तक संबंधित नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए मौखिक आश्वासन के मुताबिक, इस अवधि में अभिनेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामले में आगे की सुनवाई के दौरान नोटिस को चुनौती देने वाली दलीलों और सरकारी पक्ष पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इमरान खान को अंतरिम राहत मिली है, लेकिन नोटिस की वैधता और मामले के अंतिम परिणाम पर निर्णय होना अभी बाकी है।



