बिहार में 11वीं और उससे ऊपर के सारे स्कूल कॉलेज शर्तों के साथ खोलना का आदेश जारी

पटना। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कम हुए केसेज को देखते हुए बिहार में 11वीं और उससे ऊपर के सारे स्कूल कॉलेज खोलना का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य में सरकारी स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थान, प्राइवेट स्कूल, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों समेत उच्च शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं। हालांकि कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया गया है।

कोरोना केसेज में आई भारी कमी के कारण बिहार में पिछले कई महीनों से बंद स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि 10वीं और इससे नीचे के सारे क्लासेज की पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही रहेगी। 10वीं से नीचे के स्कूल-कोचिंग को अभी नहीं खोला जाएगा।11वीं 12वीं के तक के स्कूल को 50% अटेंडेंस के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गेट पर ही छात्रों के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी।

इन नियमों को मामना होगा:

सरकारका निर्देश है कि किसी भी दिन क्लास में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति न हो। क्लास में दो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी को चिह्नित किया जाए। इसके अलावा बसों में दो बार सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। स्कूल-कॉलेज में दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच-डेस्क की निरंतर सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। बस में बिना मास्क किसी भी छात्र को एंट्री नहीं दी जाए और बसों की खिड़कियां खुली रखी जाएं। कक्षाओं में मास्क को जरूरी रखा जाए और हो सके तो छात्रों को घर से बानी का बोतल लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

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