झारखंड सरकार ने 17 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए क्या है दिशा-निर्देश
झारखंड सरकार ने 17 जून तक कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाने का फैसला किया है. एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कि सरकार ने राज्य भर में दुकानों के खुलने की समय अवधि में दो घंटे की वृद्धि कर के शाम 4 बजे तक करने का फैसला लिया है.
यह पांचवीं बार है जब राज्य में पहली बार 22 अप्रैल को लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है. यह प्रतिबंध 10 जून को समाप्त होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय को संशोधित किया गया है. अधिसूचना के अनुसार, 17 जून की सुबह तक जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली बसों को छोड़कर अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय बस परिवहन प्रतिबंधित रहेगा.
जारी रहेंगे ये प्रतिबंध
इससे पहले, एक अधिकारी ने कहा था कि प्रतिबंध 16 जून तक लागू रहेंगे, लेकिन सरकार ने कहा कि 17 जून तक प्रतिबंध लागू रहेगा. निजी वाहनों में अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला आवाजाही के लिए ई-पास अनिवार्य होगा. श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल पहले की तरह बंद रहेंगे. सभी शिक्षण संस्थान अगली सूचना तक बंद रहेंगे. सभी 24 जिलों में सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगी.
जमशेदपुर प्रशासन ने लिया ये फैसला
जमशेदपुर प्रशासन ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए फैसला लिया है कि इस अवधि के दौरान जूते, कपड़े और ज्वेलरी की दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि, राज्य में फल, सब्जी, किराने का सामान, मिठाई और खाने-पीने का सामान बेचने वाली दुकानों सहित सभी दुकानें शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी. वहीं, दवा की दुकानों, अस्पतालों और पेट्रोल पंपों आदि को छोड़कर सभी सरकारी और निजी ऑफिस 4 बजे तक खुलेंगे.