साप्ताहिक लॉकडाउन हुआ समाप्त, अब सिर्फ रविवार को बंद रहेंगी दुकानें
लखनऊ। कोरोना वायरस का संक्रमण जहां एक तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनलॉक-4 में जारी दिशा निर्देश को लागू करने साथ-साथ कोरोना संक्रमण को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन की व्यवस्था समाप्त कर दी है। इस बीच योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि अब सूबे की बाजारें अब सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले जाएंगे।
यानि पूरे 12 घंटे तक खुलेंगे। इसके साथ ही योगी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी सिर्फ रविवार को निर्धारित की जाए। ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगा सिर्फ रविवार को बंद रहेंगी। यानि कि एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया। सरकार ने यह बात अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कही…
स्कूल कालेज बंद लेकिन कुछ गतिविधियों की छूट:- कोरोना के कारण सभी सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। इस बीच आने वाले 21 सितम्बर से कोरोना कन्टेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे। वहीं स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
फिलहाल ये सब रहेंगे बंद:- सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।
इन्हें होगी छूट:- पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी। ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। व्यक्तियों और माल के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।
कन्टेंनमेंट जोन में होगी सख्ती:- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।