Up Traffic Rule- आपकी गाड़ी के भी हो चुके हैं चालान तो खैर नहीं, लाइसेंस होगा निरस्त, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

Up Traffic Rule-   यातायात नियमों को तोड़ने वाले बाइक, कार और ई-रिक्शा चालकों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि अगर किसी वाहन का बार-बार चालान होता है तो सम्बन्धित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई को फास्टैग से जोड़ा जाए। सड़क हादसे रोकने के लिए स्कूलों-कालेजों में छह से 10 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाएं। साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मोटरसाइकिलों में से ऊंची आवाज करने वाले मोडिफाई साइलेंसर व हॉर्न हटाए जाएं। साथ ही नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाए जाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर साल 23 से 25 हजार मौतें सड़क हादसे में होती है। इससे राष्ट्रीय क्षति होती है। उन्होंने सभी जिलों में पांच जनवरी तक जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक पूरी कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह केवल लखनऊ तक सीमित न रहे, बल्कि इसे सभी 75 जिलों में पूरा करा लिया जाए। अधिकतर दुर्घटनाएं जागरुकता के अभाव में होती है। उन्होंने हर महीने जिलों में डीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक करने के निर्देश दिए। इस बैठक में एसपी, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडबल्यूडी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ही सीएमओ भी उपस्थित रहें।

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