राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी का शस्त्र लाइसेंस कौशांबी जिला प्रशासन ने किया निरस्त
कौशांबी। विधायक राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी की राइफल का लाइसेंस कौशांबी जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। साथ ही उसके 19 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नोटिस के बाद संतोषजनक उत्तर न मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार द्वारा की गई ।
प्रयागराज में शहर पश्चिम के पूर्व विधायक राजू पाल के वर्ष 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमें सराय अकिल थाना क्षेत्र के बकर उपरहार निवासी अब्दुल कवी को आरोपित किया गया तभी से वह फरार चल रहा था। इस 18 साल के लंबे अंतराल में उसके राइफल के लाइसेंस का नवीनीकरण भी होता रहा लेकिन पुलिस इस मामले में अनभिज्ञ थी कि उसके पास शस्त्र लाइसेंस भी है ।
उमेश पाल की हत्या के बाद जब कौशांबी पुलिस सक्रिय हुई और अब्दुल कवी की तलाश शुरू किया तो गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए पुलिस ने अब्दुल कवी के घर में दबिश दी और जेसीबी लगा कर उसके रिहायशी मकान को ध्वस्त करा दिया।
इस कार्रवाई में पुलिस द्वारा अब्दुल कवी के घर से भारी मात्रा में अवैध असलहा पर विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।
इस कार्रवाई से उसके करीबियों में भी अपना तफरी मच गई इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए यूसुफपुर और पुरखास के अलावा अब्दुल कवी के ससुराल कटैया में छापा मारा गया।
सराय अकिल थाना प्रभारी विनीत सिंह ने बताया कि छापे की कार्रवाई में पुलिस ने उसके करीबियों के 29 लाइसेंसी शस्त्र कब्जे में लिया जिनमें से 19 शस्त्र जिनकी लाइसेंस की मूल कॉपी बरामद हुई थी सभी 19 शास्त्र निलंबन / निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी स्तर पर प्रेषित की गई 10 शस्त्र लाइसेंस की मूल कॉपी की तलाश की जा रहे है।
सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी स्तर से इस संबंध में 19 शस्त्र धारकों को नोटिस प्रेषित की गई निर्धारित समय पर संतोषजनक उत्तर न मिलने से 19 लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि बुधवार को अब्दुल कवी के राइफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है जिन 19 के संबंध में दुरुपयोग किए जाने की पुलिस आख्या मिलेी थेी नोटिस जारी करने के बाद सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गयाहै।