गाड़ी चलाते समय फोन पर की बात तो दस हजार का जुर्माना
जान लें नये ट्रैफिक नियम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगायी तो दोगुना जुर्माना देना होगा। यानी अब ऐसा करने पर एक हजार रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े गए तो एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। यूपी की योगी सरकार ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर अब और ज्यादा जुर्माना लगाने की अधिसूचना जारी कर दी।उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 500 रुपये व दूसरी बार एक हजार रुपये ही जुर्माना लगता था। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यदि वाहन स्वामी ने अपने वाहन को मॉडिफाई कराया तो उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा