एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास

भोपाल । पुरानी रंजिश के कारण अवधेश नामक व्यक्ति की चाकू, छुरी व डंडों से निर्मम हत्या करने वाले चार आरोपी भाई दीपक उर्फ दीनू बंसल, आकाश, अमित और गोलू को बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजीव के. पाल की अदालत ने सभी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सतीश सिर्मया ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार पघटना बारह अप्रैल 2021 को दोपहर बारह बजे बिलखिरिया थाना क्षेत्र के बजरंग कालोनी पटार की है। पुरानी रंजिश के चलते घटना दिनांक को संत कबीर वार्ड सागर, निवासी आरोपी जो कि बिलखिरिया के बजरंग कालोनी में रहते हैं ने एक राय होकर फरियादी अर्जुन के घर आये और उन्हें घर से बाहर बुलाकर सभी ने उनके ऊपर चाकू, छुरी व डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। बीच बचाव करने आये अर्जुन के भाई अवधेश और उसकी पत्नी रीना पर भी आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिसके कारण अवधेश की मौत हो गई थी और अर्जुन व उसकी पत्नी रीना गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमले के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर बिलखिरिया पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने अवधेश को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने देहाती नालसी के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। विवेचना बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था। जहां सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को सभी आरोपियों को उक्त सजा के साथ्ज्ञ जुर्माने से दण्डित किया है

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