लखनऊ: जर्मनी से पत्नी को दिया तीन तलाक, दहेज की मांग पूरी न करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर थाना अंतर्गत नव दंपति के बीच तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को खत लिखकर तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़िता ने विभूति खंड थाने में शिकायत की. जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पीड़िता के पति करीम खान और ससुर मकबूल खान व सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

पीड़िता की शादी करीम खान पुत्र मकबूल खान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से पंचानन नगर तलोजा फेस वन नवी मुंबई में हुई थी. विवाह में मकबूल खान के मांग के अनुसार पीड़िता के पिता ने 12 लाख 50 हजार रुपये खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद भी पति करीम और उसका परिवार पीड़िता के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था. वहीं, सास-ससुर हमेशा कम दहेज लाने का ताना दिया करते थे और पीड़िता से पैसे की मांग करते थे.

इस बीच पति करीम नौकरी के लिए जर्मनी चला गया. जिसके बाद पीड़िता के साथ सास- ससुर ने मारपीट की और उसे मायके भेज दिया. जहां योजना बनाकर 16 अप्रैल को करीम द्वारा तीन तलाक लिखकर खत पीड़िता के घर भेज दिया और रिश्ता तोड़ दिया गया. रिश्ता न टूटे इसे लेकर पीड़िता के परिजनों ने लाख कोशिश की, जिसे लेकर पीड़िता के परिजनों ने लाख कोशिश की, लेकिन ससुराल वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए तो तब पीड़िता विभूति खंड थाने पहुंची. जहां पुलिस को आपबीती सुनाई और तहरीर दी. जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया.

विभूति खंड थाना प्रभारी आशीष मिश्र ने बताया कि पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके पति के परिजनों द्वारा मारपीट की गई और उनको घर से निकाल दिया गया. साथ ही दहेज की मांग की गई. पैसे न दिए जाने पर उसके पति द्वारा तीन तलाक का खत भेजकर रिश्ता तोड़ दिया गया. जिसे लेकर तहरीर प्राप्त हुई है. इसको संज्ञान में लेते हुए धारा 498a, 504 ,दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम धारा 3 ,मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का सुरक्षा अधिनियम 2019 धारा 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

 

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