यूपी में गैरकानूनी नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित कर दर्ज होगी एफआईआर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नियमविरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित कर इनके संचालकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। योगी ने बुधवार को कोविड प्रबंधन की नियमित बैठक के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग को नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी मानकों का पालन किये बिना संचालित हो रहे संस्थानों की तत्काल प्रभाव से पहचान कर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के शिक्षण संस्थान का संचालन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। राज्य में अवैध नर्सिंग कॉलेजों के संचालन की लगातार बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर योगी ने कहा कि ऐसी हर जानकारी या शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए। बैठक में योगी ने जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रत्येक सरकारी कार्यालय में सिटीजन चार्टर लागू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेकर उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाये। मुख्यमंत्री ने इसके लिये हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिन से अधिक लंबित न रहे। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए।