31 मार्च से और आगे नहीं बढ़ेगी यह अंतिम तारीख, इसके बाद लगेगा 1,000 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली । पहली अप्रैल से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। पैन को आधार से लिंक करा लेने की आखिरी तारीख सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तय कर रखी है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने पैन-आधार लिंक से जुड़े सवाल के जवाब में संसद को बताया कि यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए इनकम टैक्स कानून, 1961 में नया सेक्शन 234-एच जोड़ा गया है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार की लिंकिंग का काम तय तारीख के बाद करता है तो उसे अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले यह सीमा 30 सितंबर, 2021 थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया। पिछले साल 17 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। इससे पहले भी कई बार पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है।
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का क्या है आसान तरीका :
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें।
अब अपना पैन, आधार नंबर और नाम भरें।
Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा।
आयकर विभाग आधार का ब्योरा मिलने के बाद आपके नाम, जन्म तिथि और जेंडर को वेरिफाई करेगा। इसके बाद लिंकिंग हो जाएगी।
मोबाइल नंबर Aadhaar से जुड़ा होना जरूरी
UIDAI ने बीते दिनों एक Tweet में बताया था कि अपने Aadhaar का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न (ITRF) को ई-वेरिफाई करने का एक सरल तरीका है । अगर आपका आधार PAN से लिंक है, तो आप आधार का इस्तेमाल करके अपने ITR को ई-सत्यापित कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इस सेवा का फायदा उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत होना चाहिए ।