इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आत्महत्या को उकसाने के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर की
प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने गरौठा, झांसी के हेमंत उर्फ डेजी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याची पर फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए पीडि़ता को परेशान करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है।अर्जी पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा ने बहस की। इनका कहना था कि एफआइआर दर्ज करने में देरी की गई है। देरी कोई वजह नहीं बताई गई है। अपराध के तत्व नहीं है। याची नौ जून 2020 से जेल में बंद है। सरकारी वकील का कहना था कि याची की वजह से पीडि़ता ने जहरीली पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को याची की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र व प्रमाण पत्र में पिता के नाम को तीन माह में संशोधित करने का निर्देश दिया है। याची से कहा कि वह दो हफ्ते में सबूतों व पिता के हलफनामे के साथ बोर्ड को नए सिरे से अर्जी दे। बोर्ड उस पर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने मेहुल यादव की याचिका पर दिया है।