आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सीबीआइ से चार हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाघंबरी गद्दी के महंत व अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सीबीआइ से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने आनंद गिरी उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी पर दिया है। आनंद गिरि की अर्जी पर अधिवक्ता विनीत विक्रम, इमरानुल्ला खान व सीबीआइ के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने बहस की। याची का कहना है कि उसे फंसाया गया है। खुदकुशी नोट संदिग्ध है, जिसमें उसका नाम आया है। इसके अलावा याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। घटना के समय वह शहर से दूर हरिद्वार में था, जहां एसएचओ जार्जटाउन ने फोन पर जानकारी दी। खुदकुशी नोट में कटिंग है और अगस्त 21 में मर चुके संत का भी नाम आया है। नोट मृतक महंत के द्वारा नहीं लिखा गया है।