उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शनिवार और रविवार को भी खुलेंगी शराब की दुकानें
शराब की दुकानें पहले की तरह अपने तय समय सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर शनिवार व रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया गया है। योगी सरकार ने निर्देश जारी करके बताया है कि अब बंदी के दोनों दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। उनके समय में कोई परिर्वतन नहीं किया गया है। । हालांकि कोरोना संक्रमण तहत लागू कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में दो दिन साप्ताहिक बंदी घोषित है। बंदी में समस्त कार्यालय, दुकानें, मॉल आदि बंद रहते हैं। शुरुआत में शराब की दुकानें भी बंद की गई थीं। लेकिन, नई व्यवस्था के तहत सभी देशी व विदेशी शराब, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप को खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने गुरुवार को निर्देश जारी किया है। वहीं, कोरोना संक्रमण तहत लागू कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। दैवीय आपदा, सर्वव्यापी महामारी व कानून व्यवस्था के मद्देनजर अगर किसी जिलाधिकारी को दुकानों को खोलने व बंद करने का समय कम या ज्यादा करना है तो उसका निर्णय नियमानुसार ले सकते हैं।