अयोध्या स्थित ढांचा ध्वंस मामला, कल दर्ज होंगे मुरली मनोहर जोशी के बयान
वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुरली मनोहर जोशी के दर्ज होंगे बयान
लखनऊ। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष आरोपित सतीश प्रधान के कोरोना संक्रमित होने के चलते बयान दर्ज नहीं करा सके। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने आरोपित मुरली मनोहर जोशी के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 23 जुलाई (गुरुवार) को दर्ज करने के निर्देश जारी किए। साथ उनके अधिवक्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बयान अंकित कराने के लिए लिंक और एप की जानकारी उपलब्ध करने को कहा। साथ ही 28 जुलाई को आरोपित सतीश प्रधान के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अंकित कराए जाने हेतु तिथि नियत की है।बुधवार को अदालत के समक्ष आरोपित सतीश प्रधान के अधिवक्ता मनीष कुमार त्रिपाठी ने हाजिरी माफी एवं उनका वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बयान अंकित कराने में असमर्थता का प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना के चलते आइसोलेशन में होने के कारण वह बयान दर्ज नहीं करा सकते हैं। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए बुधवार की कार्रवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अन्य आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी का अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चक्रवर्ती और आरके यादव उपस्थित रहे।