शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होगी आसान,ब्रोकरेज हाउस को करंट खाते बढ़ाने का निर्देश
बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने शेयर ब्रोकरों से फंड क्लीयरेंस और ग्राहकों की सुविधा के लिए उचित संख्या में बैंकों में चालू खाते (Bank Current Account) रखने को कहा। शेयर ब्रोकरों से होने वाली दिक्कतों के बारे में सेबी को सूचना मिलने के बाद यह स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने नियामक से ब्रोकरों को यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था कि कई बैंकों में चालू खाते रखे जाएं।
इसके साथ ही सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर जारी करने से संबंधित नियमों में ढील दी है। इस कदम से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों को मदद मिलेगी। सेबी ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नेटवर्थ वाले प्रवर्तकों के पास अपनी कंपनियों में अधिक मतदान का अधिकार हो सकता है। इसे मौजूदा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया है।
यह नियम शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने को इच्छुक कंपनी में कार्यकारी पद धारण करने वाले प्रवर्तकों / संस्थापकों को एसआर शेयर जारी करने की अनुमति देता है। मतदान के अधिक अधिकार वाले शेयर कंपनी के प्रवर्तक/संस्थापक को कंपनी के मतदान अधिकार, उसके निदेशक मंडल और कंपनी कार्यों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। यह नियम जबरिया अधिग्रहण से बचाव में भी प्रभावी हो सकता है।