बलिया: प्रतिद्वंद्वी का पर्चा खारिज कराने के लिये दस्तावेज में हेर-फेर कराने के आरोपी प्रत्याशी पर दर्ज हुआ मुकदमा
बलिया। बलिया जिले में सभासद पद के एक उम्मीदवार के खिलाफ, अपने एक प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी का नामांकन खारिज कराने के लिए निर्वाचक नामावली में हेरफेर कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। रसड़ा के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम ने बृहस्पतिवार को बताया कि रसड़ा के उप जिलाधिकारी सदानंद सरोज ने बुधवार की शाम कोतवाली में सभासद पद के उम्मीदवार अविनाश जायसवाल और भारद्वाज स्टेशनर्स के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।
उन्होंने बताया कि तहरीर में आरोप लगाया गया है कि रसड़ा नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 24 के सभासद पद के प्रत्याशी अविनाश जायसवाल ने भारद्वाज स्टेशनर्स के कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने ही एक वार्ड के एक अन्य सभासद प्रत्याशी राजेश का नामांकन खारिज कराने के लिए हाल ही में निर्वाचक नामावली में उसके पिता का गलत नाम दर्ज करा दिया। फहीम ने बताया कि मामले का खुलासा समय से पहले हो जाने के कारण आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाये। बहरहाल, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।