देशद्रोह के आरोपी पार्षद की जमानत मंजूर

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद करेलाबाग के पार्षद फ़ज़ल खान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रामकृष्ण गौतम ने दिया है। कोर्ट ने पार्षद को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने व गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त के साथ मुकदमे के ट्रायल में सहयोग करने और तारीख पर अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।याची पर आरोप है कि उसने सीएए/एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में भारत सरकार व देश विरोधी पम्फलेट बांटे थे। पुलिस ने करेली थाने में दर्ज मामले में 22 मार्च को पार्षद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पार्षद की जमानत के समर्थन में कहा गया था कि वह निर्दोष है। राजनीति के कारण उसे फंसाया गया है। उसके पास से पम्फलेट नहीं मिले और न ही उसकी निशानदेही पर ही कोई सामग्री बरामद हुई है। एक केस मे वह जमानत पर है । तीन अन्य मामलों की उसे जानकारी नहीं है। जमानत पर रिहा होने पर वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

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