Ranchi-झारखंड हाई कोर्ट ने मानव तस्कर की पत्नी की जमानत याचिका खारिज की

Ranchi-झारखंड हाई कोर्ट ने कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की पत्नी सुनीता देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनीता देवी ने 12 अप्रैल, 2022 को एनआईए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था। सुनीता पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। पन्नालाल महतो और उसकी पत्नी सुनीता पर 15 साल में पांच हजार बच्चों का सौदा कर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। झारखंड की बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में बेचने के मामले में तीन जुलाई, 2019 को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था।

Related Articles