झारखंड हाई कोर्ट में राजेश राय की जमानत अर्जी पर आंशिक सुनवाई
Ranchi-झारखंड हाई कोर्ट में चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में राजेश राय की जमानत याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। मामले में इंडिक्योर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने ईडी को जवाब के लिए एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई 15 मई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा था कि बरियातू की चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की जमीन की क्या प्रकृति है?
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इसका मूल रैयत कौन है? कोर्ट ने अनुसंधान में जितने भी इससे संबंधित रिकॉर्ड आए हैं उसे शपथ पत्र के माध्यम दाखिल करने का निर्देश दिया था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में राजेश राय, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ईडी ने मामले में ईसीआईआर 5/2023 दर्ज किया गया है। ईडी ने जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी।