सीबीआई के व्यापमं प्रकरण में दो आरोपियों को सात साल की कैद
भोपाल। सीबीआई के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया की अदालत ने व्यापमं घोटाले के दो आरोपी सत्यनारायण यादव और लक्ष्मी नारायण यादव को सात वर्ष के कठोर कारवास के साथ बीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं द्वारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भतभर्् परीखा द्वितीय आयोजित की थी। जिसमें परीक्षार्थी सत्यनारायण यादव ने अपने स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए प्रतिरूपक लक्ष्मी नारायण यादव को परीक्षा में बैठाया था और जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षार्थी सत्यनारायण परीक्षा में पास हुआ। शिकायत मिलने और शक के आधार पर पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मामले की जांच कर विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश किया था। अदालत ने दोनों आरोपियों केा मूल्यवान प्रतिभूति के दसतावेजों के कुटकरण, कूट रचित दस्तावेजों का बेईमानी पूर्वक असल के रूप में उपयोग में लाए जाने, छल और आपराधिक षडय़ंत्र के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 419, 420, 467, 471, 468 एवं सहित धारा 120बी, भादवि के तहत दंडित किया गया। मध्य प्रदेश परीक्षा मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर कारावास हुआ है।