Dia Mirza Video Controversy: दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, BMC को दोबारा अपलोड करने का निर्देश

Dia Mirza Video Controversy: बीजेपी नेताओं की आपत्ति के बाद हटाया गया था पटाखे न जलाने की अपील वाला वीडियो, अदालत ने कहा- भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है

Dia Mirza Video Controversy: दिवाली के दौरान पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अभिनेत्री दीया मिर्जा के वीडियो तक पहुंच गया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया है कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाए गए दीया मिर्जा के वीडियो को फिर से अपलोड करे। अदालत ने वीडियो को लेकर कुछ राजनीतिक नेताओं की ओर से की गई टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने कहा कि कुछ राजनेताओं की बेतुकी टिप्पणियां परेशान करने वाली हैं। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

बीजेपी की आपत्ति के बाद BMC ने हटाया था वीडियो

दरअसल, BMC ने दिवाली के अवसर पर ‘पर्यावरण के अनुकूल दिवाली’ अभियान शुरू किया था। इसी पहल के तहत अभिनेत्री दीया मिर्जा को लोगों को जागरूक करने के लिए शामिल किया गया था। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से नागरिकों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की थी।

वीडियो में दीया ने पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक किया था। लेकिन इस वीडियो पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने आपत्ति जताई। इसके बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो हटा दिया था।

वीडियो हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी दीया मिर्जा को लेकर ‘हिंदू विरोधी’ टिप्पणी की थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए हटाए गए वीडियो को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया है।

नेताओं की टिप्पणियों पर अदालत ने जताई नाराजगी

मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर असहमति जताई। अदालत ने कहा कि कुछ राजनेताओं की बेतुकी टिप्पणियों से वह परेशान है। पीठ ने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उल्लेख करते हुए BMC को वीडियो दोबारा साझा करने का आदेश दिया।

दरअसल, दीया मिर्जा ने यह वीडियो किसी निजी अभियान के तहत नहीं, बल्कि BMC की ओर से शुरू की गई पर्यावरण जागरूकता मुहिम के समर्थन में बनाया था। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को पटाखों के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूक करना था।

पटाखों पर हाई कोर्ट पहले भी दे चुका है निर्देश

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही BMC को पटाखों के इस्तेमाल को सीमित करने और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

अदालत के निर्देशों के बाद नगर निगम ने नागरिकों से पटाखे जलाने से बचने की अपील की थी। इसी जागरूकता अभियान के तहत दीया मिर्जा सहित कई जानी-मानी हस्तियों के वीडियो तैयार किए गए थे। इन वीडियो के जरिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे न जलाने और प्रदूषण कम करने का संदेश दिया जा रहा था।

माधुरी दीक्षित और अजिंक्य रहाणे के वीडियो नहीं हटाए गए

दीया मिर्जा का वीडियो रविवार को BMC के सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया गया था। हालांकि, इसी अभियान के तहत बनाए गए अन्य हस्तियों के वीडियो नगर निगम के एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद रहे।

इनमें अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के वीडियो शामिल हैं। इन वीडियो में भी पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने का संदेश दिया गया था। ऐसे में केवल दीया मिर्जा का वीडियो हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद BMC को अभिनेत्री का वीडियो फिर से अपलोड करना होगा।

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