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India Education: NEET पेपर लीक विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रबंधन प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने संकेत दिया है कि वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष आकलन करने पर भी विचार कर सकती है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि केवल रिपोर्टों के आधार पर व्यवस्था का मूल्यांकन पर्याप्त नहीं है। जरूरत पड़ने पर NTA के कार्यालय का दौरा कर यह देखा जा सकता है कि परीक्षा संचालन से जुड़ा तंत्र वास्तव में कैसे काम कर रहा है।
अदालत यह भी जानना चाहती है कि एजेंसी के पास परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनका प्रभाव परीक्षा प्रक्रिया में दिखाई देना जरूरी है। यदि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया, तो परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना मुश्किल होगा।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संस्थागत सुधार बेहद महत्वपूर्ण हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया कि परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे बदलावों और सुधारात्मक कदमों की जानकारी नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा करे। इससे छात्रों और अभिभावकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
अदालत की टिप्पणियों को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ किया कि केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुधारों का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए।
NEET पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती छात्रों के हितों की रक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है।

