बिहार: कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- इस वजह से नहीं लगा सकते चुनाव पर रोक

नई दिल्ली। बिहार होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरसअल कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह याचिक कोर्ट में फाइल की गई थी। इस दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण बिहार में होने वाले आगामी चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती। इस वैश्विक महामारी की वजह से चुनाव नहीं टाल सकते। इसके साथ कोर्ट ने कहा, इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है बिहार में होने वाले चुनाव की अधिसूचना तब तक न जारी की जाए जब तक पूरा प्रदेश कोरोना और बाढ़ से मुक्त न हो जाए। दायर याचिका को लेकर जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोरोना वायरस के आधार पर चुनावों को नहीं टाला जा सकता। बेंच ने कहा कि यह एक प्रीमैच्योर याचिका है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद के रहने वाले अविनाश ठाकुर की ओर से अधिवक्ता नीरज शेखर ने लगाई थी। अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता को विभिन्न अखबारों से पता चला है कि राज्य निर्वाचन आयोग तय समय पर ही चुनाव कराने को लेकर अक्टूबर में अधिसूचना जारी कर सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच से कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि असाधारण परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किया जा सकता है।

इस पर पीठ ने कहा कि यह निर्णय लेना निर्वाचन आयोग का काम है और न्यायलाय आयोग को चुनाव नहीं कराने का निर्देश नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चुनाव नहीं मानव जीवन महत्वपूर्ण है और विधायक ही नहीं बल्कि आम जनता भी कोविड-19 महामारी का शिकार हो रही है।  

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