बिना मास्क के वाहन में सवार लोगों से वसूला जायेगा जुर्माना

अहमदाबाद।
गुजरात में मास्क पहने बिना वाहन चलाने और उस वाहन में बैठने वालों के लिए भी बुरी खबर है। वाहन चाहे निजी हो या सरकारी, उसमें सवार हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना पड़ेगा। जो मास्क नहीं पहना मिला तो उससे 500 से 1000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

बीते दिन स्वतंत्रता दिवस पर आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव हरेश परमार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी सूचना दी थी, जिसके तहत यह नियम आज से गुजरात में लागू हो रहा है। गौरतलब है गुजरात में 70 हजार के लगभग लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही यहां अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार व पुलिस प्रशासन की बार-बार हिदायत के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहन रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन ने जुर्माने की राशि बढ़ाने की अपील की थी।

बता दें, अहमदाबाद शहर में ही प्रति मिनट में 100 से ज्यादा लोग मास्क नहीं पहनने की वजह से जुर्माना भरते हैं। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार व पुलिस प्रशासन की बार-बार हिदायत के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहन रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते बीते 11 अगस्त से गुजरात में मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रुपए कर दी गई है।

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